दोवड़ा थाना सर्कल निवासी नरेश नामक युवक ने बीते साल अप्रैल माह में दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग पीड़िता को अगवाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। बीते वर्ष दोवड़ा थाना सर्कल में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले अभियुक्त को पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने मामले की अंतिम सुनवाई पर कारावास के साथ आर्थिक जुर्माने से दंडित करने का फैसला सुनाया।
पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोकअभियोजक योगेश जोशी के मुताबिक दोवड़ा थाना सर्कल निवासी नरेश नामक युवक ने बीते साल अप्रैल माह में दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग पीड़िता को अगवाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। नरेश ने पीड़िता को तब अगवा किया जब पीड़ित नाबालिग परीक्षा देकर स्कूल से बाहर आई थी। उक्त मामले में कई गवाहों और सबूतों के मद्देनजर गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी नरेश को दोषी मानते हुए दस साल कठोर कारावास की सज़ा और 70 हज़ार के आर्थिक जुर्माने से दंडित किया।