न्यूज़- कोरियन एंटोनी
इससे पहले शुक्रवार को राउज एवन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा के सदस्य के रूप में दोबारा नामांकन फार्म भरने की इजाजत दे दी थी।
दिल्ली की अदालत ने शनिवार को आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आगामी राज्यसभा चुनाव में नामांकन फॉर्म दाखिल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आने की अनुमति दी। इससे पहले शुक्रवार को राउज एवन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा के सदस्य के रूप में दोबारा नामांकन फार्म भरने की इजाजत दे दी थी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संजय सिंह की तरफ से दायर आवेदन स्वीकार कर लिया था।
आवेदन में उनके वकील ने कोर्ट से अपील में कहा, आम आदमी पार्टी ने वरिष्ठ नेता संजय सिंह को राज्यसभा के सदस्य के रूप में फिर से नामित किया है क्योंकि उनका वर्तमान कार्यकाल 27 जनवरी, 2024 को समाप्त होने वाला है। ऐसे में हिरासत में रहते हुए सिंह के हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान की जाए। उनके पुन: नामांकन के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
तीन माह से जेल में हैं संजय सिंह
दिल्ली शराब नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह फिलहाल जेल में हैं। संजय सिंह को उत्पाद नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ। 22 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ मामला वास्तविक है और सबूत कथित अपराध में उनकी संलिप्तता को दर्शाते हैं। इसके बाद संजय सिंह ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।